हरदोई । नाबालिग बालिका से दुष्कर्म में अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा , अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 16 हेमेंद्र कुमार सिंह ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने से संबंधित मुकदमे में आरोप सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त कान्हा सक्सेना उर्फ अम्बरीष को 40000 के अर्थदंड के साथ 20 वर्ष के कारावास की सजा दी है।
अभियोजननाबालिग बालिका से दुष्कर्म में अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा , अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 16 हेमेंद्र कुमार सिंह ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने से संबंधित मुकदमे में आरोप सिद्ध पाए पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव से प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया था
कि उसकी नाबालिग पुत्री 22 मई जुलाई 2019 को शाम 5 बजे गांव के पूरब खेत में गाय चराने गई थी।तभी गांव के ही अभियुक्त कान्हा सक्सेना तुलसीराम एवं गोलू के साथ पीड़िता को बहला फुसलाकर कर उसके खेत के बगल में रामेश्वर के खेत में लिवा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुत्री ने घर आ कर बताया तो मजदूरी से वापस आने पर वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने हेमेंद्र कुमार सिंह ने अभियुक्त कान्हा सक्सेना उर्फ अम्बरीष पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम हथियाई थाना बघौली को भादवि की धारा 376 (3) में 40 हजार रूपए जुर्माना लगाते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा दी है। विद्वान न्यायाधीश ने अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश जारी किया है।
Author: theswordofindia
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