नवी मुंबई : नगर निगम (एनएमएमसी) ने प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के उल्लंघन के आरोप में 19 निर्माण स्थलों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है, जबकि 173 विकासकर्ताओं को नोटिस और जुर्माना जारी किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई “जीआरएपी-4 उपाय” के तहत की गई है, जिसमें उन स्थलों पर निर्माण कार्य रोका गया, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 से अधिक दर्ज किया गया। नगर निगम ने बताया कि कार्रवाई के लिए सिविल इंजीनियरों, स्वच्छता अधिकारियों और नगर नियोजन अधिकारियों की विशेष फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाई गई है।
टीम नियमित निरीक्षण कर रही है और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत प्रदूषण निवारण उपायों की अनुपालन सुनिश्चित कर रही है। इस SOP के तहत, निर्माण स्थलों पर वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
अब तक 30 स्थलों पर ये उपकरण लगाए जा चुके हैं, जबकि अन्य स्थलों पर इंस्टॉलेशन प्रक्रिया जारी है। नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि सर्दियों में हवा की गति कम होने, आर्द्रता अधिक रहने और वायु के ऊर्ध्वाधर मिश्रण में कमी के कारण वायु प्रदूषण आमतौर पर बढ़ जाता है।
इसके कारण प्रदूषक जमीन के पास जमा हो जाते हैं। SOP के लागू होने से निर्माण स्थलों पर कड़ी निगरानी और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अनिवार्य किया गया है,
ताकि शहर में स्वच्छ और सुरक्षित हवा सुनिश्चित की जा सके। नगर निगम ने नागरिकों से केवल आधिकारिक स्रोतों से वायु गुणवत्ता संबंधी जानकारी लेने का आग्रह किया है।

हाल ही में सनपाड़ा में AQI अचानक बढ़ने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि कई रिपोर्ट तृतीय-पक्ष सेंसर या क्राउडसोर्सिंग प्लेटफॉर्म पर आधारित थीं,
जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मानकीकरण के अनुरूप नहीं हैं। आधिकारिक AQI रीडिंग, जैसे कि CAAQMS, CPCB की वेबसाइट और SAMEER ऐप पर उपलब्ध डेटा, हमेशा सटीक और विश्वसनीय होते हैं।
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे सिर्फ़ प्रमाणिक स्रोतों पर भरोसा करें और नवी मुंबई में स्वच्छ, स्वस्थ वायु बनाए रखने में प्रशासन के साथ सहयोग करें। इस कदम से न केवल प्रदूषण नियंत्रण मजबूत होगा, बल्कि शहरवासियों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा
Author: theswordofindia
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