कुशीनगर : जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह तंवर ने विवेचना के आधार पर शस्त्र licensee अमित कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह पुत्र गया प्रसाद सिंह साकिन 80/3जी/17 शिवकुटी थाना शिवकुटी, जनपद प्रयागराज स्थायी पता डरारी थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर के शस्त्र license सं० 268/पडरौना रायफल 315 बोर को निरस्त कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली पडरौना को निर्देशित किया है कि यदि उक्त शस्त्र आपके अभिरक्षा में न हो तो उसे तत्काल अपनी अभिरक्षा में प्राप्त कर माल अभिलेखागार में जमा कराये तथा प्रभारी अधिकारी शस्त्र कुशीनगर को निर्देशित किया है
कि लाइसेंस पंजिका में “शस्त्र लाइसेंस निरस्त’ का अंकन करें। इसी प्रकार विवेचना के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापी अफजल खान पुत्र अदालत खान साकीन शेखवानिया बुजुर्ग खान टोला थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर के शस्त्र लाइसेंस संख्या 5/17 रिवाल्वर नंबर डी- 535 एम.0 32बोर मार्क – 4 निरस्त किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने प्रभारी निरीक्षक थाना कुबेर स्थान को निर्देशित किया है कि शस्त्र यदि आपकी अभी रक्षा में ना हो तो उसे तत्काल अपनी अभीरक्षा में प्राप्त कर अभिलेखागार में जमा कराएं तथा प्रभारी अधिकारी शस्त्र को निर्देशित किया गया है कि लाइसेंस पंजिका में शस्त्र लाइसेंस निरस्त का अंकन करें।

Author: theswordofindia
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