नई दिल्ली : Delhi High Court ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक विवादित वीडियो से जुड़े मामले में अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय कमिटी (GAC) को आदेश दिया है
कि वह इस वीडियो को हटाने की मांग पर 15 दिनों के भीतर निर्णय ले और उसकी जानकारी अदालत को भी सौंपे। यह मामला उस याचिका से जुड़ा है जिसमें आरोप लगाया गया है
कि ध्रुव राठी के यूट्यूब वीडियो में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें कही गई हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि वीडियो में भगवान राम, माता सीता और भगवान कृष्ण से संबंधित कथित टिप्पणी आपत्तिजनक है।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया गया, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। न्यायालय ने यह भी माना कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामग्री से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय आवश्यक हैंताकि विवादों को लंबा खींचा न जाए।

याचिका में यह भी कहा गया है कि इस वीडियो से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था प्रभावित हुई है। अब GAC को तय करना होगा कि वीडियो को हटाया जाए या नहीं। यह मामला सोशल मीडिया कंटेंट और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चल रही बहस को एक बार फिर चर्चा में ले आया है।
Author: theswordofindia
Latest News Uttar Pradesh और News Portal Lucknow पर पढ़ें ताज़ा खबरें। उत्तर प्रदेश समाचार पोर्टल और हिंदी न्यूज़ पोर्टल 'The Sword of India News' से जुड़ी राजनीति, व्यापार, अपराध और चुनाव की हर अपडेट सबसे पहले पाएँ।



