मुंबई : Imran Khan को राहत, भारत छोड़ने के नोटिस पर रोक . अभिनेता इमरान ख़ान को भारत छोड़ने संबंधी नोटिस के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है।
अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। साथ ही अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का आश्वासन केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है।
इमरान ख़ान ने मुंबई के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) द्वारा 14 अक्टूबर 2026 को जारी ‘लीव इंडिया नोटिस’ को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था।
नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को मौखिक आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक अभिनेता के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।
अदालत ने भी मामले में अगली सुनवाई तक कार्रवाई पर रोक लगा दी। एफआरआरओ के अनुसार, इमरान ने एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इसी आधार पर उन्हें नोटिस जारी किया गया था।
हालांकि, इस मामले में अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। अभिनेता की जनसंपर्क टीम के बयान के मुताबिक, इमरान ख़ान पाल अमेरिकी नागरिक हैं
और ओवरसीज़ सिटिज़न ऑफ़ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारक हैं। वह दो वर्ष की उम्र से भारत में रह रहे हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी, जहां अदालत आगे की दलीलों पर विचार कर सकती है।
Author: theswordofindia
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