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वक्फ संशोधन के बाद दस्तावेज़ों में सावधानी बरतने की अपील

Waqf Amendment

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मुंबई : वक्फ अधिनियम में हुए संशोधनों के बाद देशभर की वक्फ संपत्तियों, मस्जिदों और धार्मिक संस्थानों से जुड़े रिकॉर्ड को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। मुंबई के समाजसेवी शोएब खतीब ने मस्जिदों के ट्रस्टियों और प्रबंधन समितियों से अपील की है

कि वे वक्फ पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी और दस्तावेज़ों की स्वयं जांच करें। शोएब खतीब ने कहा कि वक्फ बोर्ड की ओर से संपत्तियों से संबंधित विवरण ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है

और इसकी समय-सीमा पहले भी बढ़ाई जा चुकी है। अब 17 जुलाई तक आवश्यक जानकारी पूरी करने की बात सामने आ रही है, इसलिए जिम्मेदार पदाधिकारियों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि केवल पोर्टल पर जानकारी अपलोड होने की पुष्टि पर्याप्त नहीं है। मस्जिद प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पंजीकरण दस्तावेज़, वक्फ रिकॉर्ड और संपत्तियों से जुड़ी सभी जानकारियां सही एवं पूर्ण रूप से दर्ज हैं।

Waqf Amendment

खतीब ने मुंबई और ठाणे की मस्जिदों के प्रबंधकों से विशेष अपील करते हुए कहा कि समय रहते रिकॉर्ड की जांच कर लें, ताकि भविष्य में प्रशासनिक या कानूनी परेशानियों से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों का सुरक्षित और व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना धार्मिक जिम्मेदारी के साथ-साथ सामाजिक दायित्व भी है।

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Author: theswordofindia

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