ठाणे : Facebook खाते से नाबालिग को अश्लील संदेश भेजने वाले को 5 साल की सजा . सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान बनाकर नाबालिग लड़कियों को अश्लील संदेश, तस्वीरें और वीडियो भेजने के मामले में ठाणे जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे पीड़ितों को मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया गया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अनिता नेवसे ने उत्तन निवासी 28 वर्षीय मंगेश ईश्वरदास तांबे को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67(अ) के तहत सजा सुनाई।
भारतीय दंड संहिता की धारा 354(अ) के तहत भी उसे तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। मामला दिसंबर 2017 से मार्च 2018 के बीच का बताया गया है।
आरोप के मुताबिक, आरोपी ने फेसबुक पर ‘विद्या’ नाम से महिला की फर्जी प्रोफाइल बनाई और शिकायतकर्ता से संपर्क किया।
बातचीत के दौरान उसने अश्लील सामग्री भेजनी शुरू कर दी। वीडियो कॉल में उसकी पहचान सामने आने के बाद शिकायतकर्ता ने नंबर ब्लॉक कर दिया। इ
सके बाद आरोपी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता के नाम से दूसरा फर्जी फेसबुक खाता बनाया और उसकी रिश्तेदार नाबालिग लड़कियों को अश्लील संदेश भेजने लगा।
शिकायत के बाद सागरी उत्तन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया।
Author: theswordofindia
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