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CJP को राहत, हाई कोर्ट ने डिजिटल अधिकारों पर दिया फैसला

Delhi High Court

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नई दिल्ली : CJP को राहत, हाई कोर्ट ने डिजिटल अधिकारों पर दिया फैसला . दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को बड़ी राहत देते हुए उसके आधिकारिक एक्स अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश जारी किया है।

मंगलवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्णय नीट परीक्षा के समय संभावित भ्रम और अफरातफरी की आशंका को देखते हुए लिया गया था।

सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उस समय छात्रों और अभिभावकों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा होने की संभावना थी। कोर्ट ने कहा कि अब नीट परीक्षा पूरी हो चुकी है,

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इसलिए केंद्र सरकार की पहले वाली चिंता वर्तमान परिस्थिति में प्रासंगिक नहीं रह गई है। इसके बाद अदालत ने अकाउंट बहाल करने का निर्देश दिया।

फैसले के बाद सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने इसे बड़ी जीत बताते हुए कहा कि यह केवल संगठन की नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि संगठन आगे भी ऑनलाइन और जमीनी स्तर पर युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाता रहेगा। हाई कोर्ट के इस फैसले को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिकारों को लेकर अहम निर्णय माना जा रहा है।

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Author: theswordofindia

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