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महाराष्ट्र सरकार ने पुराने वाहनों के लिए एचएसआरपी अनिवार्य किया

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राजेंद्र भट
नवी मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब 1 अप्रैल 2019 से पहले निर्मित सभी दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

इस निर्णय का उद्देश्य नकली नंबर प्लेटों के दुरुपयोग को रोकना और वाहनों की पहचान को अधिक सुरक्षित बनाना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वाहन मालिक केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही एचएसआरपी के लिए आवेदन और भुगतान करें, ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके।

फर्जी वेबसाइटों या दलालों के झांसे में आने पर वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। गौरतलब है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचनाओं जी.एस.आर. 1162(ई) और एस.ओ. 6052(ई) के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 के बाद निर्मित सभी नए वाहनों के लिए एचएसआरपी पहले से ही अनिवार्य है। अब इस नियम को पुराने वाहनों पर भी लागू किया जा रहा है।

एचएसआरपी एक विशेष प्रकार की नंबर प्लेट होती है, जो एल्युमिनियम से बनी होती है और उस पर एक स्थायी पहचान कोड तथा होलोग्राम होता है। इससे नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करना लगभग असंभव हो जाता है।

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राज्य सरकार का मानना है कि यह पहल चोरी या अपराध में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर अंकुश लगाने में अहम भूमिका निभाएगी। वाहन मालिकों से अनुरोध किया गया है कि वे समय रहते एचएसआरपी लगवाएं और ट्रैफिक चालान या दंड से बचें।

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Author: theswordofindia

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